अगर आप मतदान केंद्र नहीं जा सकते, तो आप डाक से वोट दे सकते हैं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी ओर से वोट डलवा सकते हैं (proxy, यानी प्रतिनिधि)। नियम चुनाव और देश के अनुसार अलग हैं।
किस पर लागू: England (इंग्लैंड), Wales (वेल्स), Scotland (स्कॉटलैंड), Northern Ireland (उत्तरी आयरलैंड)
पक्का करें कि आप मतदान के लिए पंजीकृत हैं। proxy वोट के लिए आपका proxy भी पंजीकृत होना चाहिए, और आपको पहले उनसे अनुमति लेनी होगी।
UK Parliament के चुनावों, England के स्थानीय चुनावों, Police and Crime Commissioner के चुनावों और राष्ट्रीय जनमत संग्रहों के लिए GOV.UK पर ऑनलाइन आवेदन करें।
Scottish Parliament, Senedd और Scotland और Wales के स्थानीय चुनावों के लिए कागज़ी फ़ॉर्म इस्तेमाल करें। Northern Ireland में nidirect से लिंक की गई Electoral Office की प्रक्रिया अपनाएँ।
अगर आप विदेश में होंगे तो जल्दी आवेदन करें: डाक मतपत्र के पैकेट चुनाव से 19 कार्य दिवस पहले से पहले नहीं भेजे जाते।
बदलने या रद्द करने के लिए, चुनाव से 11 कार्य दिवस पहले तक, शाम 5 बजे तक, अपने electoral registration office से संपर्क करें।
आपको क्या चाहिए
आपका National Insurance number या कोई दूसरा पहचान दस्तावेज़, जैसे पासपोर्ट
सादे सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से किए गए आपके हस्ताक्षर की फ़ोटो
proxy के लिए: वह पता जहाँ आपका proxy पंजीकृत है और उनका संपर्क विवरण
आम गलतियाँ
घर बदलने के बाद फिर से आवेदन न करना। आपको फिर से पंजीकरण करना होगा और फिर डाक वोट के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
विदेश में मतपत्र का पैकेट पाने के लिए बहुत देर से आवेदन करना। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो proxy बेहतर विकल्प हो सकता है।